नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेजन होलसेल (इंडिया) को दिवाला घोषित करने की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी है।
इसके साथ ही एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के इस संबंध में पारित आदेश को बरकरार रखा।
एनसीएलटी ने इस साल मार्च में मल्टीप्लायर ब्रांड सॉल्यूशंस की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अमेजन होलसेल को दिवाला घोषित करने की मांग की थी।
मल्टीप्लायर ब्रांड सॉल्यूशंस ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की धारा नौ के तहत याचिका दायर की थी। उसने मार्च 2023 और मई 2023 के बीच जारी आठ चालान में 3.7 करोड़ रुपये की चूक का आरोप लगाया था।
एनसीएलएटी ने अपील याचिका को खारिज करते हुए कहा कि धारा नौ के तहत चालान के भुगतान के लिए अपीलकर्ता का दावा मांग नोटिस जारी होने से बहुत पहले विवादित था।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, ”न्यायिक प्राधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवाला कार्यवाही शुरू करने से इनकार करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि पहले से ही विवाद था, जो मांग नोटिस जारी होने से बहुत पहले पक्षों के बीच हुए पत्राचार से साबित होता है।”
भाषा पाण्डेय प्रेम
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