एनसीएलएटी ने आईईसीसीएल के दिवाला समाधान प्रस्ताव को मंजूरी दी

एनसीएलएटी ने आईईसीसीएल के दिवाला समाधान प्रस्ताव को मंजूरी दी

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  • Publish Date - September 26, 2024 / 04:34 PM IST,
    Updated On - September 26, 2024 / 04:34 PM IST

नयी दि्ल्ली, 26 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज बोझ से दबी आईएलएंडएफएस समूह की कंपनी आईईसीसीएल की दिवाला समाधान योजना को बृहस्पतिवार को अपनी मंजूरी दे दी।

इसके साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति बरुण मित्रा की पीठ ने आईईसीसीएल को समूह की घाटे में चल रही अन्य सूचीबद्ध कंपनियों से अलग करने का भी निर्देश दिया है।

हालांकि, एनसीएलएटी ने यह भी स्पष्ट किया कि आईईसीसीएल समाधान प्रस्ताव का विरोध कर रहे कर्जदाता समूह को ‘अपने संपूर्ण ऋण को समाप्त करने या जारी समाधान प्रक्रिया में आईईसीसीएल की मात्र 42.25 प्रतिशत हिस्सेदारी के भुगतान पर आपत्ति जताने की स्वतंत्रता होगी।’’

आईएलएंडएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईईसीसीएल) में 42.25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला आईएलएंडएफएस समूह अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है और उसने स्विस चैलेंज पद्धति के तहत बोलियां आमंत्रित की हैं। इसे एक संभावित खरीदार से बोली मिली है और ऋणदाता 30 सितंबर, 2024 तक उस पर मतदान कर सकते हैं।

आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई वाले कर्जदाता समूह ने एनसीएलएटी के समक्ष 42.25 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के प्रस्ताव का विरोध किया है। बैंक ने कहा है कि कंपनी का बेहतर मूल्य हासिल करने के लिए 100 प्रतिशत शेयर पूंजी बेची जानी चाहिए।

इसके साथ ही एनसीएलएटी ने समूह की दूसरी श्रेणी की अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में सभी आपत्तियों पर 14 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

भारी वित्तीय संकट शुरू होने के समय आईएलएंडएफएस समूह 94,000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से दबा था। वह इस समय परिसंपत्तियों की बिक्री के दौर से गुजर रहा है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय