एनसीएलएटी ने फिनोलेक्स की एजीएम के फैसले को मंजूरी दी |

एनसीएलएटी ने फिनोलेक्स की एजीएम के फैसले को मंजूरी दी

एनसीएलएटी ने फिनोलेक्स की एजीएम के फैसले को मंजूरी दी

:   Modified Date:  September 3, 2024 / 08:51 PM IST, Published Date : September 3, 2024/8:51 pm IST

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने फिनोलेक्स केबल्स की सालाना आमसभा (एजीएम) में दीपक छाबड़िया को निदेशक मंडल में दोबारा नियुक्त करने के खिलाफ किए गए मतदान पर अपनी हामी भर दी है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की एजीएम की एकीकृत जांचकर्ता की रिपोर्ट से पता चलता है कि बैठक में 72.34 प्रतिशत शेयरधारकों के मत प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए थे। यह प्रस्ताव छाबड़िया को दोबारा निदेशक बनाने के लिए लाया गया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य (तकनीकी) वरुण मित्रा की पीठ ने कहा, ‘‘इस अपील के लंबित रहने के दौरान 29 सितंबर, 2023 को आयोजित एजीएम के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है।’’

इसके अलावा, एनसीएलएटी ने फिनोलेक्स केबल्स की मूल कंपनी ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल्स की 2019 में हुई असाधारण आम बैठक (ईजीएम) को भी अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया।

एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है जिसमें तीन मई, 2019 को नियमों में संशोधन करके दीपक छाबड़िया के अधिकारों को कम कर दिया गया था।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)