सुपरटेक की 16 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के जिए एनबीसीसी सलाहकार नियुक्त

सुपरटेक की 16 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के जिए एनबीसीसी सलाहकार नियुक्त

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  • Publish Date - December 12, 2024 / 08:52 PM IST,
    Updated On - December 12, 2024 / 08:52 PM IST

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी को सुपरटेक लि. की करीब 9,500 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है। इस कदम से हजारों मकान खरीदारों को राहत मिलेगी।

एनसीएलएटी ने एनबीसीसी को 16 परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2025 से पहले काम आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उसके बाद एक महीने के भीतर अनुबंध देने तथा एक मई, 2025 से निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है। इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में 49,748 मकान हैं।

इसके अलावा, एनसीएलएटी ने एक शीर्ष समिति (एपेक्स कोर्ट कमेटी) और हर परियोजना के लिए अलग-अलग समिति (कोर्ट कमेटी) के गठन का भी निर्देश दिया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रत्येक परियोजना के लिए समितियों में, एनबीसीसी भी एक सदस्य को नामांकित करेगा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘शीर्ष समिति और प्रत्येक परियोजना के अलग-अलग समिति के गठन के बाद, आईआरपी (अंतरिम समाधान पेशेवर) इन समितियों के कामकाज की शर्तों और तौर-तरीकों को यथाशीघ्र वेबसाइट पर डालेंगे।’’

इसके अलावा, शीर्ष समिति को संबंधित परियोजना से जुड़ी समिति से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद अधिशेष राशि को एक परियोजना से दूसरे परियोजना में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा।

एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग खाता रखना होगा जिसमें संबंधित परियोजना से सभी प्राप्तियां जमा की जाएंगी। खाते से केवल परियोजना-से संबंधित समिति/शीर्ष समिति की मंजूरी के साथ पैसा निकाला जा सकता है।’’

ये खाते संयुक्त संयुक्त रूप से अंतरिम समाधान पेशवर और एनबीसीसी से नामित व्यक्ति के जरिये संचालित किए जाएंगे।

न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘एनबीसीसी (आई) लि. … ‘सुपरटेक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट’ नाम से एक अलग खाता खोला जाएगा। इसे एनबीसीसी आईआरपी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के जरिये संचालित करेगी। परियोजना के पूरा होने के बाद जो भी राशि प्राप्त होगी, वह इस खाते में जमा की जाएगी, जो शीर्ष समिति के निर्देशन और नियंत्रण में होगा।

इससे पहले, बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने 12 दिसंबर, 2024 के अपने आदेश में सुपरटेक लिमिटेड की 16 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लि. को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है।’’

एनबीसीसी ने कहा, ‘‘ परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत करीब 9,445 करोड़ रुपये है, जिसमें तीन प्रतिशत आकस्मिक राशि शामिल है। परामर्श शुल्क आठ प्रतिशत तय किया गया है, जिसमें एक प्रतिशत विपणन शुल्क शामिल है।’’

कंपनी ने अलग से दी सूचना में कहा कि उसे ‘बिना किसी देनदारी के’ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और वह तीन साल के भीतर सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा कर लेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और रियल एस्टेट कारोबार में है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एनबीसीसी पहले ही आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा कर रही है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 16 बी स्थित कंपनी की परियोजना इको विलेज-दो के मामले में चूक पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आवेदन को स्वीकार करने के बाद सुपरटेक के खिलाफ दिवाला कार्यवाही 25 मार्च, 2022 को शुरू हुई थी।

भाषा रमण अजय

अजय