अमेजन होलसेल इंडिया के खिलाफ मल्टीप्लायर ब्रांड ने एनसीएलएटी का रुख किया

अमेजन होलसेल इंडिया के खिलाफ मल्टीप्लायर ब्रांड ने एनसीएलएटी का रुख किया

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  • Publish Date - July 4, 2024 / 10:12 PM IST,
    Updated On - July 4, 2024 / 10:12 PM IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) अमेजन होलसेल (इंडिया) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की अर्जी खारिज करने के खिलाफ मल्टीप्लायर ब्रांड सॉल्यूशंस ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का रुख किया है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने बृहस्पतिवार को अमेजन होलसेल (इंडिया) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने पांच मार्च, 2024 को अमेजन होलसेल (इंडिया) के खिलाफ एक परिचालन ऋणदाता मल्टीप्लायर ब्रांड सॉल्यूशंस की तरफ से दायर दिवाला अर्जी को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी गई है।

मल्टीप्लायर ब्रांड ने मार्च, 2023 और मई, 2023 के बीच जारी आठ चालान के लिए 3.7 करोड़ रुपये की चूक का आरोप अमेजन होलसेल पर लगाया था। इसने अमेजन सेलर सर्विसेज और अमेजन होलसेल (इंडिया) के बीच बेंगलुरु में एक नवीकरण और प्रतिस्थापन समझौता किया था। लेकिन अमेजन ने इसका विरोध किया था।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय