एमयूएफजी बैंक, कोच ग्रुप को शिपरॉकेट में हिस्सेदारी खरीद के लिए सीसीआई की मंजूरी

एमयूएफजी बैंक, कोच ग्रुप को शिपरॉकेट में हिस्सेदारी खरीद के लिए सीसीआई की मंजूरी

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  • Publish Date - December 3, 2024 / 09:59 PM IST,
    Updated On - December 3, 2024 / 09:59 PM IST

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने लॉजिस्टिक सेवा मंच शिपरॉकेट में हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए मंगलवार को एमयूएफजी बैंक और अमेरिकी समूह कोच ग्रुप को मंजूरी दे दी।

सीसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘प्रस्तावित संयोजन में एमयूएफजी बैंक लिमिटेड द्वारा शिपरॉकेट प्राइवेट लिमिटेड की कुछ हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है।’’

भारत में बैंकिंग सेवाओं में सक्रिय एमयूएफजी बैंक, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. (एमयूएफजी) के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई है।

प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि शिपरॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में कुछ हिस्सेदारी का अधिग्रहण केडीटी वेंचर होल्डिंग्स, एलएलसी को करने की भी मंजूरी दी गई है।

अमेरिकी समूह कोच ग्रुप के पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी केडीटी वेंचर होल्डिंग्स एक प्रारंभिक चरण की उद्यम पूंजी फर्म है। कोच ग्रुप अमेरिका में कारगिल इंक के बाद सबसे बड़ी निजी स्वामित्व कंपनियों में से एक है।

शिपरॉकेट एक लॉजिस्टिक सेवा मंच संचालित करती है। वह मंच पर सूचीबद्ध लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं के जरिये घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य व्यवसायों को लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराती है।

प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा, ‘‘सीसीआई ने एमयूएफजी बैंक लिमिटेड और केडीटी वेंचर होल्डिंग्स, एलएलसी द्वारा शिपरॉकेट प्राइवेट लिमिटेड की कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।’’

एक निश्चित सीमा से अधिक के सौदों के लिए प्रतिस्पर्धा नियामक से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं पर नज़र रखता है और साथ ही बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

भाषा राजेश राजेश प्रेम

प्रेम