जीएसटी भुगतान से पहले बिक्री रिटर्न फॉर्म में संशोधन संभव

जीएसटी भुगतान से पहले बिक्री रिटर्न फॉर्म में संशोधन संभव

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  • Publish Date - June 23, 2024 / 05:13 PM IST,
    Updated On - June 23, 2024 / 05:13 PM IST

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) जीएसटी करदाताओं के पास अब मासिक या तिमाही करों के भुगतान से पहले बाहरी आपूर्ति या बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 में संशोधन करने का विकल्प होगा।

जीएसटी परिषद ने शनिवार को अपनी बैठक में करदाताओं को कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में विवरण संशोधित करने और अतिरिक्त विवरण जोड़ने की सुविधा के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1ए के जरिए एक नयी वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी।

हालांकि, उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न जमा करने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर रजत बोस ने कहा कि अनुपालन के नजरिये से यह एक सकारात्मक बदलाव है और इससे व्यापार करने में आसानी होगी।

केपीएमजी के अप्रत्यक्ष कर प्रमुख और पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटीआर-1 में दिए गए विवरण में संशोधन की अनुमति देने से कर भुगतान से पहले लिपिकीय और अनजाने में होने वाली गलती को सुधारने का एक मौका मिलेगा।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय