मर्चेंट बैंकर आईपीओ दस्तावेजों को एक्सचेंज के रिपॉजिटरी मंच पर अपलोड करेंः सेबी

मर्चेंट बैंकर आईपीओ दस्तावेजों को एक्सचेंज के रिपॉजिटरी मंच पर अपलोड करेंः सेबी

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  • Publish Date - December 5, 2024 / 07:15 PM IST,
    Updated On - December 5, 2024 / 07:15 PM IST

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को मर्चेंट बैंकरों से शेयर बाजारों द्वारा संचालित ऑनलाइन मंच पर सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड और उनका रखरखाव करने के लिए कहा।

व्यापक जांच-परख के बाद अपलोड किए जाने वाले निर्गम दस्तावेजों तक संबंधित मर्चेंट बैंकर व्यक्तिगत ‘लॉगिन आईडी’ का इस्तेमाल कर पहुंच हासिल कर सकते हैं।

हालांकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि ऐसे दस्तावेज उसके पर्यवेक्षण कार्यों के लिए उपलब्ध कराने होंगे।

शेयर बाजारों ने एक ऑनलाइन मंच ‘रिपॉजिटरी’ पेश किया है जहां मर्चेंट बैंकर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के अलावा उनकी रखरखाव कर सकते हैं। यह मंच आसान पहुंच और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।

शेयर बाजार भारतीय निवेश बैंक संघ (एआईबीआई) के साथ तैयार किए गए दस्तावेजों की सूची और अपलोड करने के निर्देश प्रदान करेंगे।

अगले साल एक जनवरी से प्रभावी होने वाले निर्देशों के तहत, सेबी या शेयर बाजारों को आईपीओ संबंधी मसौदा दस्तावेज दाखिल किए जाने के 20 दिनों के भीतर और शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध किए जाने के 20 दिनों के भीतर इन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना चाहिए।

हालांकि एक अप्रैल, 2025 से यह समयसीमा और भी कम हो जाएगी। उस समय मसौदा दस्तावेज जमा किए जाने के 10 दिनों के भीतर और सूचीबद्धता के 10 दिनों के भीतर दस्तावेजों को मंच पर अपलोड करना होगा।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण