नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 50 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगेगा, भले ही लेनदेन में कई खरीदार और विक्रेता शामिल हों।
कर प्रावधानों की गलत व्याख्या के मामलों के बीच सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की।
सरकार ने कहा कि कई विक्रेताओं या खरीदारों से जुड़ी 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक प्रतिशत की दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) लागू होगी।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के प्रावधान का उल्लेख किया। बजट दस्तावेज के मुताबिक, अधिनियम की धारा 194-आईए में कृषि भूमि से इतर अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए जाने वाले के भुगतान पर कर कटौती का प्रावधान है।
इसे स्पष्ट करने के लिए इस धारा में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में किए गए संशोधन एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे।
सीतारमण ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक विक्रेता या खरीदार होने की स्थिति में भुगतान सभी विक्रेताओं को चुकाई गई राशि का योग होगा।’’
कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, एक खरीदार अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विक्रेता को भुगतान की गई राशि पर टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है।
बजट दस्तावेज में सरकार ने धारा 194-आईए की उप-धारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी अचल संपत्ति का एक से अधिक खरीदार या विक्रेता होने पर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए चुकाई गई कुल राशि को इसका मूल्य माना जाएगा।
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