सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का 18 और जिलों तक विस्तार

सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का 18 और जिलों तक विस्तार

  •  
  • Publish Date - November 14, 2024 / 08:22 PM IST,
    Updated On - November 14, 2024 / 08:22 PM IST

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें अतिरिक्त 18 जिले शामिल हैं।

अनिवार्य हॉलमार्किंग का काम 23 जून, 2021 को शुरू हुआ था। उसके बाद से अबतक 40 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों की विशिष्ट पहचान (आईडी) के साथ हॉलमार्किंग की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए अधिक विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि चौथा चरण पांच नवंबर से प्रभावी है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 18 जिले शामिल हैं।

चौथे चरण के कार्यान्वयन के साथ, अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या अब 361 हो गई है।

सरकार की पहल से पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,94,039 हो गई है और परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है।

उपभोक्ता ‘बीआईएस केयर मोबाइल ऐप’ का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता या बीआईएस के निशान के दुरुपयोग के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय