महिंद्रा लाइफस्पेस को जीएसटी विभाग से 2.09 करोड़ रुपये का नोटिस मिला

महिंद्रा लाइफस्पेस को जीएसटी विभाग से 2.09 करोड़ रुपये का नोटिस मिला

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  • Publish Date - December 11, 2024 / 06:28 PM IST,
    Updated On - December 11, 2024 / 06:28 PM IST

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स को तमिलनाडु में जीएसटी विभाग ने ब्याज और जुर्माना सहित 2.09 करोड़ रुपये का कर भुगतान आदेश भेजा है।

महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, “कंपनी को राज्य कर, चेंगलपट्टू, मूल्यांकन सर्किल तमिलनाडु, जीएसटी के सहायक आयुक्त के कार्यालय से ब्याज और जुर्माना के साथ कर मांग का आदेश मिला है।”

कंपनी ने कहा कि यह आदेश जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा जीएसटी देयता का कम भुगतान करने का आरोप लगाया गया है।

महिंद्रा लाइफस्पेस ने कहा, “कंपनी के आकलन के आधार पर कोई गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है और सामान्य जुर्माना लगाया गया है।”

कंपनी ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

महिंद्रा लाइफस्पेस ने कहा कि उसे अपील में अनुकूल परिणाम आने की उम्मीद है और इस आदेश से कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

भाषा अनुराग प्रेम

प्रेम