कर्जदाताओं ने दिवाला प्रक्रिया के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किये: रवि मित्तल

कर्जदाताओं ने दिवाला प्रक्रिया के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किये: रवि मित्तल

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  • Publish Date - October 1, 2024 / 06:26 PM IST,
    Updated On - October 1, 2024 / 06:26 PM IST

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरपर्सन रवि मित्तल ने मंगलवार को कहा कि कर्जदाताओं ने पिछले आठ साल में दिवाला प्रक्रिया के तहत दबाव वाली संपत्तियों के समाधान के जरिये 3.5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं। इस अवधि के दौरान एनसीएलटी ने 1,000 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी है।

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) दबाव वाली संपत्तियों के बाजार आधारित और समयबद्ध समाधान का प्रावधान करती है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और आईबीबीआई, आईबीसी परिवेश के अंतर्गत प्रमुख संस्थान हैं।

पिछले दो वर्षों में एनसीएलटी ने 450 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी है।

मित्तल ने आईबीबीआई के आठवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में कहा कि यह पिछले आठ वर्षों में स्वीकृत ऐसी 1,000 योजनाओं का 45 प्रतिशत है।

उनके अनुसार, कर्जदाताओं ने सीधे 3.5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं। इसमें से एक लाख करोड़ रुपये पिछले दो साल में प्राप्त किये गये हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आईबीसी के तहत दबाव वाली संपत्ति से प्राप्ति उचित मूल्य का लगभग 84 प्रतिशत है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि लगातार सुधार और विकसित होती ऋण शोधन व्यवस्था आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

भाषा रमण अजय

अजय