सिटी नेटवर्क्स के कर्जदाता दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए और समय मांगेंगे

सिटी नेटवर्क्स के कर्जदाता दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए और समय मांगेंगे

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  • Publish Date - June 24, 2024 / 09:59 PM IST,
    Updated On - June 24, 2024 / 09:59 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) सिटी नेटवर्क्स के ऋणदाताओं ने कर्ज में डूबी कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और समय मांगने का फैसला किया है।

सिटी नेटवर्क्स के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने पिछले सप्ताह एक बैठक की, जिसमें समाधान पेशेवर ने समयसीमा, दावों, कानूनी और समाधान प्रक्रिया के लिए सीआईआरपी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

एक बयान में कहा गया, ”चर्चा के बाद, सीओसी ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया।”

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने पिछले साल फरवरी में सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 12(1) के अनुसार सीआईआरपी को आमतौर पर 180 दिनों के भीतर पूरा करना चाहिए। हालांकि, इसे 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण