पोस्ट ऑफिस में खाता है तो जान लें ये नियम, अब इतने पैसे निकालने पर कटेगा टैक्स

पोस्ट ऑफिस में खाता है तो जान लें ये नियम, अब इतने पैसे निकालने पर कटेगा टैक्स

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  • Publish Date - January 11, 2020 / 11:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

नईदिल्ली। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में यदि एक वित्तीय वर्ष में आप तय सीमा से अधिक पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको TDS भी देना पड़ सकता है। एक खबर के मुताबिक, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक प्रावधान किया है, जिसके तहत अगर आप 1 सितंबर 2019 के बाद अपने अकाउंट से वित्त वर्ष 2019-20 में 1 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकासी करते हैं तो इसके लिए आपको 2 फीसदी TDS देना होगा।

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ऐसे मामले में पोस्ट ऑफिस को यह भी तय करना होगा कि अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड हो। बता दें कि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत यह प्रावधान किया है। इसमें वित्त वर्ष 2019—20 में 1 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकासी पर 2 फीसदी TDS काटना अनिवार्य कर दिया गया है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, ‘लोगों की चिंता को दूर करते हुए यह साफ किया जाता है कि सेक्शन 194N को 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया है। ऐसे में अगर आप 1 सितंबर 2019 के बाद से अकाउंट से 1 करोड़ रुपये की निकासी करते हैं तो इसके लिए आपको 2 फीसदी TDS देना होगा।

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चूंकि, इस नियम को पूरे वित्तीय वर्ष पर लागू किया है, ​नकदी निकासी की पूरी रकम पर पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे में अगर आपने 31 अगस्त 2019 के पहले 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक रकम की निकासी की है तो 1 सितंबर के बाद किसी भी निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा।