पोस्ट ऑफिस में खाता है तो जान लें ये नियम, अब इतने पैसे निकालने पर कटेगा टैक्स | Know the rules if you have an account in the post office, now tax will be deducted on withdrawing so much money

पोस्ट ऑफिस में खाता है तो जान लें ये नियम, अब इतने पैसे निकालने पर कटेगा टैक्स

पोस्ट ऑफिस में खाता है तो जान लें ये नियम, अब इतने पैसे निकालने पर कटेगा टैक्स

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 PM IST
,
Published Date: January 11, 2020 11:55 am IST

नईदिल्ली। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में यदि एक वित्तीय वर्ष में आप तय सीमा से अधिक पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको TDS भी देना पड़ सकता है। एक खबर के मुताबिक, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक प्रावधान किया है, जिसके तहत अगर आप 1 सितंबर 2019 के बाद अपने अकाउंट से वित्त वर्ष 2019-20 में 1 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकासी करते हैं तो इसके लिए आपको 2 फीसदी TDS देना होगा।

ये भी पढ़ें: बजट से पहले केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी

ऐसे मामले में पोस्ट ऑफिस को यह भी तय करना होगा कि अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड हो। बता दें कि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत यह प्रावधान किया है। इसमें वित्त वर्ष 2019—20 में 1 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकासी पर 2 फीसदी TDS काटना अनिवार्य कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें: पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को दी ये नई सुविधा, डिपॉजिट के न…

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, ‘लोगों की चिंता को दूर करते हुए यह साफ किया जाता है कि सेक्शन 194N को 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया है। ऐसे में अगर आप 1 सितंबर 2019 के बाद से अकाउंट से 1 करोड़ रुपये की निकासी करते हैं तो इसके लिए आपको 2 फीसदी TDS देना होगा।

ये भी पढ़ें: बड़ी खबर: घर में रखे सोने पर बैंकों की नजर, जानिए सरकार का ये नया आ…

चूंकि, इस नियम को पूरे वित्तीय वर्ष पर लागू किया है, ​नकदी निकासी की पूरी रकम पर पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे में अगर आपने 31 अगस्त 2019 के पहले 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक रकम की निकासी की है तो 1 सितंबर के बाद किसी भी निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा।

 

 
Flowers