कर्नाटक में ई-कॉमर्स से जुड़े अस्थायी श्रमिकों के लिए मसौदा विधेयक जारी

कर्नाटक में ई-कॉमर्स से जुड़े अस्थायी श्रमिकों के लिए मसौदा विधेयक जारी

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  • Publish Date - July 1, 2024 / 09:10 PM IST,
    Updated On - July 1, 2024 / 09:10 PM IST

बेंगलुरु, एक जुलाई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने मंच आधारित गिग श्रमिक (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2024 का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद बोर्ड, कल्याण कोष और शिकायत प्रकोष्ठ के गठन सहित अन्य तंत्रों के जरिए राज्य में उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

राज्य श्रम विभाग के अनुसार प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य मंच आधारित गिग यानी अस्थायी तौर पर काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने की प्रणालियों में पारदर्शिता लाने के लिए ‘एग्रीगेटर्स’ को जवाबदेह बनाना और विवाद समाधान तंत्र का गठन करना है।

प्रस्तावित कल्याण बोर्ड में कर्नाटक के श्रम मंत्री, एग्रीगेटर्स के दो अधिकारी, दो गिग श्रमिक और राज्य सरकार द्वारा नामित एक नागरिक समाज के सदस्य सहित सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।

राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड ने पीटीआई-भाषा से कहा कि सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमैटो और स्विगी सहित कई हितधारकों के साथ चर्चा की है।

मंत्री ने कहा कि विधेयक अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण