कर्नाटक उच्च न्यायालय का छह सप्ताह में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय का छह सप्ताह में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय का छह सप्ताह में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश
Modified Date: April 2, 2025 / 09:30 pm IST
Published Date: April 2, 2025 9:30 pm IST

बेंगलुरु, दो अप्रैल (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों को छह सप्ताह के भीतर राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत उचित दिशानिर्देश अधिसूचित नहीं करती, तब तक बाइक टैक्सी नहीं चल सकती।

न्यायमूर्ति बी एम श्याम प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्धारित समय के भीतर बाइक टैक्सी का परिचालन बंद कर दिया जाए।

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यह निर्देश तब आया जब बाइक टैक्सी भी संचालित करने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार को बाइक टैक्सी चलाने के लिए नीति तैयार करने को आवश्यक निर्देश देने की मांग की।

अदालत ने बाइक टैक्सी संचालकों को छह सप्ताह के अंदर परिचालन बंद करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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