ईपीएफओ सदस्यों के लिए बढ़ा हुआ बीमा लाभ 28 अप्रैल की पिछली तारीख से

ईपीएफओ सदस्यों के लिए बढ़ा हुआ बीमा लाभ 28 अप्रैल की पिछली तारीख से

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  • Publish Date - October 17, 2024 / 08:25 PM IST,
    Updated On - October 17, 2024 / 08:25 PM IST

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ के विस्तार की घोषणा की।

इस कदम से छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को सात लाख रुपये तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मांडविया ने यहां संवाददाताओं को बताया कि इस योजना को 28 अप्रैल, 2024 से पिछली तारीख से बढ़ा दिया गया है।

वर्ष 1976 में शुरू की गई ईडीएलआई योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करना है ताकि सदस्य की मृत्यु के मामले में प्रत्येक सदस्य के परिवार को कुछ वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके।

अप्रैल 2021 तक, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई योजना में परिभाषित मानदंडों के अनुसार अधिकतम लाभ छह लाख रुपये तक सीमित था।

बाद में, सरकार ने 28 अप्रैल, 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ दोनों को अगले तीन वर्षों के लिए क्रमशः 2.5 लाख रुपये और सात लाख रुपये तक बढ़ा दिया।

इसके अलावा, किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा की शर्त में भी ढील दी गई ताकि उस अवधि के दौरान नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी इसके दायरे में किया जा सके।

ये लाभ तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी थे जो 27 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गए।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय