नयी दिल्ली: profit tax on crude oil : सरकार ने बुधवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया जबकि डीजल के निर्यात पर कर घटा दिया। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया कि सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर कर 17 नवंबर से 9,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) के पाक्षिक संशोधन में सरकार ने डीजल के निर्यात पर दर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस’ शामिल है। जेट ईंधन या एटीएफ पर निर्यात कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिसे एक नवंबर को पिछली समीक्षा में पांच रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया था।
Follow us on your favorite platform: