Income Tax Slab: अब पांच लाख तक कमाने वालों को नहीं देना होगा टैक्स! नौ साल बाद इनकम टैक्स स्लैब में होगा बड़ा बदलाव

Income tax slab will increase in the budget of 2023 आयकर व्यवस्था में कर-मुक्त स्लैब बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है।

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  • Publish Date - December 12, 2022 / 08:22 PM IST,
    Updated On - December 12, 2022 / 08:22 PM IST

Income tax slab will increase: नई दिल्ली। 2023 के बजट को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की उम्मीद है। बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत में ही इसे संशोधित करने की मांग उठने लगी है। केन्द्र सरकार दो साल पुरानी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर-मुक्त स्लैब बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है।

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नई टैक्स व्यवस्था

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अभी करदाता की सालाना करयोग्य आय 2.50 लाख रुपए होने पर उसे कोई कर नहीं चुकाना होता है। कर-मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ाने से करदाताओं पर कर बोझ कम हो जाएगा और उनके पास खर्च करने या उपयुक्त निवेश करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे।

उन्होंने कहा कि अभी बहुत कम करदाताओं ने वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है। करदाता धारा 80सी, धारा 80डी जैसी कर छूट का लाभ लेते हैं तो पुरानी व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में टैक्स की देनदारी कम आती है। मगर नई व्यवस्था में किसी तरह की कटौती का फायदा नहीं मिलता। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था को बहुत कम लोगों ने अपनाया है।

अगले सप्ताह से शुरू होगा कर संबंधी एजेंडा

Income tax slab will increase in the budget of 2023: सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट की तैयारियों के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया है और संबंधित विभागों से व्यवस्था में सुधार के तरीके सुझाने को कहा गया है। अधिकारी का कहना कि बजट बनाने की कवायद के तहत कर संबंधी एजेंडा अगले सप्ताह से शुरू होगा, जहां हम कराधान व्यवस्था में इस तरह के बदलाव की संभावना पर गौर करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय यह जरूर देखा जाएगा कि इस बदलाव से सरकार को मिलने वाले कुल राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा और हमारे पास ऐसा करने की गुंजाइश है भी या नहीं।

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उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत कर-मुक्त दायरे में बढ़ोतरी से राजस्व पर पड़ने वाले असर का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है और इसे बजट निर्माताओं के पास विचार के लिए भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि व्यक्तिगत आयकर की पुरानी और नई, दोनों व्यवस्थाओं में तो बदलाव की जरूरत नहीं है।

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