Income tax refund 2023: Income Tax से जुड़े ये काम कर ले जल्दी, नहीं तो हो सकता है जुर्माना, डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को दी चेतावनी

Income tax refund 2023: Income Tax से जुड़े ये काम कर ले जल्दी, नहीं तो हो सकता है जुर्माना, डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को दी चेतावनी

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  • Publish Date - August 27, 2023 / 12:05 PM IST,
    Updated On - August 27, 2023 / 12:05 PM IST

नई दिल्ली। Income tax refund 2023 भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय-समय पर टैक्सपेयर्स को नई जानकारियों को लेकर सूचित करता रहता है। ताकि उन्हें भविष्य में टैक्स से संबंधी होने वाली दिक्कतों से परेशानी ना हो। इसी क्रम में इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए सूचना जारी की है, जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो फाइलिंग प्रोसेस को अधूरा माना जाता है। इसलिए अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द निपटा लीजिए।

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Income tax refund 2023 इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने 31 जुलाई 2023 को अपना आईटीआर दाखिल किया था, तो ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके पास बेहद की कम समय बचा है।

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क्या है IT विभाग का अलर्ट?

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर टैक्सपेयर्स को अपनी ई-फाइलिंग की प्रक्रिया आज ही पूरी करने की सलाह दी है। इसके अलावा विभाग की तरफ से जारी पोस्ट में ई-सत्यापन के तरीकों के बारे में भी बताया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए।

 

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