आयकर विभाग ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, ऑडिट रिपोर्ट में ​जीएसटी का ब्योरा नहीं देने की ​छूट | Income tax department gives big relief to businessmen, exemption of not giving details of GST in audit report

आयकर विभाग ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, ऑडिट रिपोर्ट में ​जीएसटी का ब्योरा नहीं देने की ​छूट

आयकर विभाग ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, ऑडिट रिपोर्ट में ​जीएसटी का ब्योरा नहीं देने की ​छूट

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 PM IST
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Published Date: April 28, 2020 8:50 am IST

नईदिल्ली। आयकर विभाग ने देश के छोटे और मध्यम कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि कंपनियों को अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ​फिलहाल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का ब्योरा शामिल करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी के अलावा सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) का ब्योरा भी नहीं देना होगा, ये नियम 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू है। 

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बता दें कि लगातार यह तीसरी बार है जब कंपनियों को ब्योरा देने से राहत मिली है, आदेश में कहा गया है कि बोर्ड को परेशानियों को लेकर कई ज्ञापन मिले हैं, मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बोर्ड ने कहा, ‘‘कोविड- 19 महामारी से पूरे देश में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच परख करने के बाद यह तय किया गया कि इसे 31 मार्च 2021 तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए।’’

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आयकर विभाग ने जुलाई 2018 में टैक्स ऑडिट फार्म -3सीडी में बदलाव किया था। इसमें जीएसटी के साथ-साथ गार का भी ब्योरा मांगा गया, यह कदम कंपनियों को टैक्स अदायगी से बचने के लिए अपने सौदों को दूसरे देशों के जरिये दिखाने से रोकने के लिए उठाया गया। इन बदलावों को 20 अगस्त 2018 से ही अमल में लाया जाना था। लेकिन समय समय पर इसे अमल में लाने की तिथि आगे बढ़ती रही और अब यह 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

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