नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को शेयर ब्रोकर नियम और अन्य नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ब्रोकरेज कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सेबी ने ब्रोकरेज कंपनी के लिए विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं की जांच के लिए आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड (आईआईएफएल) का निरीक्षण किया।
यह निरीक्षण अप्रैल से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए किया गया था।
इसके बाद, नियामक ने 15 अप्रैल, 2024 को आईआईएफएल सिक्योरिटीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
सेबी ने 35 पृष्ठ के अपने आदेश में कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ता (आईआईएफएल सिक्योरिटीज) ने ग्राहक निधियों और प्रतिभूतियों के मासिक/त्रैमासिक निपटान के संबंध में कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया है, जिनमें कहा गया है कि इसमें कुछ तकनीकी त्रुटि थी।
सेबी की न्याय निर्णय अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने आदेश में कहा, “मुझे लगता है कि परिपत्रों में ब्रोकरों को खातों का निपटान करने और समय पर विवरण जारी करने का विशेष निर्देश दिया गया है। हालांकि, नोटिस प्राप्तकर्ता ऐसा करने में विफल रहा।”
हालांकि, नोटिस प्राप्तकर्ता ने अब सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन उसने पाया कि वह मासिक/तिमाही आधार पर निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान करने में विफल रहा है।
भाषा अनुराग अजय रमण
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