हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में किया संशोधन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में किया संशोधन

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  • Publish Date - April 30, 2022 / 08:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

शिमला, 30 अप्रैल (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य औद्योगिक नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि उद्योगपतियों और क्षेत्र कार्यालयों द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य औद्योगिक नीति में कुछ बड़े बदलाव किए।

इसमें एंकर उद्यमों को एक अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में पहले औद्योगिक उद्यम के रूप में या किसी जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र के बाहर पहली ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें न्यूनतम निश्चित पूंजी निवेश किया गया हो।

न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्यम और न्यूनतम 200 स्थानीय निवासियों को रोजगार देने वाले उद्यम ए-श्रेणी में गिने जाएंगे। वहीं न्यूनतम 150 करोड़ रुपये के अचल पूंजी निवेश वाले उद्यम और हिमाचल के न्यूनतम 150 लोगों को रोजगार देने वाले उद्यम बी-श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।

भाषा प्रेम

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