जीएसटीएन ने कर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना नोटिस, आदेशों की वैधता पर सफाई दी |

जीएसटीएन ने कर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना नोटिस, आदेशों की वैधता पर सफाई दी

जीएसटीएन ने कर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना नोटिस, आदेशों की वैधता पर सफाई दी

:   Modified Date:  September 26, 2024 / 06:54 PM IST, Published Date : September 26, 2024/6:54 pm IST

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने बृहस्पतिवार को कहा कि जीएसटी पोर्टल पर जारी कारण बताओ नोटिस और मूल्यांकन आदेशों में कर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन इस तरह के विवरण ‘बैकएंड’ में दर्ज हो रहे हैं।

करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में जीएसटीएन ने कहा कि दस्तावेज की वैधता और इन दस्तावेजों को किसने और किस उद्देश्य से जारी किया है, इसकी पुष्टि करदाता जीएसटी पोर्टल से लॉग इन करने से पहले और बाद में भी कर सकते हैं।

दरअसल कर अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर जारी किए गए दस्तावेजों की वैधता के बारे में संदेह पैदा हो गया है। जैसे कि पोर्टल से डाउनलोड किए गए पीडीएफ दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं।

जीएसटीएन ने कहा कि ऐसे दस्तावेज पोर्टल पर अधिकारी के लॉग इन से ही जारी होते हैं और वे डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके लॉग इन करते हैं।

स्पष्टीकरण में कहा गया कि ये दस्तावेज अधिकारी के आदेश पर कंप्यूटर के जरिये तैयार किए जाते हैं, इसलिए उन पर अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।

अधिकारियों के किसी भी संचार को ‘जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन’ वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

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