सिप्ला पर जीएसटी विभाग ने लगाया एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना

सिप्ला पर जीएसटी विभाग ने लगाया एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना

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  • Publish Date - December 20, 2024 / 05:19 PM IST,
    Updated On - December 20, 2024 / 05:19 PM IST

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) प्रमुख फार्मा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण ने कथित अस्वीकार्य क्रेडिट दावे के लिए कंपनी पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।

सिप्ला ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को जीएसटी प्राधिकरण द्वारा पारित 18 दिसंबर, 2024 का एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत 1,11,94,324 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी ने कहा, “जीएसटी प्राधिकरण ने यह आदेश इस तर्क पर पारित किया है कि कंपनी ने अस्वीकार्य ट्रैन-1 क्रेडिट का लाभ उठाया है। जीएसटी प्राधिकरण ने लागू ब्याज और जुर्माने के साथ इसकी वसूली का आदेश दिया है।”

सिप्ला ने कहा कि तथ्यों और प्रचलित कानून के आकलन के आधार पर उसका ‘यह मानना ​​है कि लगाया गया जुर्माना मनमाना और अनुचित है।’

कंपनी ने कहा, “कंपनी इस संबंध में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। उक्त आदेश के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय