नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) हरियाणा जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने मारुति सुजुकी इंडिया के खिलाफ 139.3 करोड़ रुपये की कर मांग को बरकरार रखा है।
मारुति सुजुकी ने बुधवार को शेयर बाजार की दी सूचना में कहा, ‘‘आयुक्त (अपील) ने जुलाई, 2017 से अगस्त, 2022 के बीच की अवधि के लिए आदेश पारित करते हुए कुछ सेवाओं पर ‘रिवर्स चार्ज’ के आधार पर कर देनदारी के मामले में 139.3 करोड़ रुपये की कर मांग को बरकरार रखा है।’’
कंपनी ने 28 सितंबर, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले कर राशि का भुगतान कर दिया था।
कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ने कहा कि वह न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलीय आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
बयान के अनुसार, इस आदेश का कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भाषा रमण अजय
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