जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण दिया

जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण दिया

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  • Publish Date - December 21, 2024 / 05:58 PM IST,
    Updated On - December 21, 2024 / 05:58 PM IST

जैसलमेर, 21 दिसंबर (भाषा) जीएसटी परिषद ने शनिवार को पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई। परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा।

जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

पॉपकॉर्न की कर दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जीएसटी परिषद ने केवल इस बात पर सहमति जताई है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पॉपकॉर्न की वर्तमान कराधान व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी करेगा।

खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न, जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, यदि वह पहले से पैक है और उस पर लेबल नहीं लगा है, तो उस पर इस समय पांच प्रतिशत जीएसटी लागू है।

यदि इसे पैक करके और लेबल के साथ तैयार किया जाता है, तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

हालांकि, जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (कारमेल पॉपकॉर्न), तो इसका मूल गुण चीनी कन्फेक्शनरी के समान हो जाता है, और स्पष्टीकरण के अनुसार इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय