नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को सोडा ऐश के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमईपी) 20,108 रुपये प्रति टन निर्धारित किया। यह व्यवस्था अगले साल जून तक के लिए की गयी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश) पर अगले साल 30 जून तक 20,108 रुपये प्रति टन का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि अभी तक यह मुफ्त आयात नीति के अंतर्गत था। अगर कोई संशोधन नहीं होता है तो एक जुलाई, 2025 से यह नीति फिर से प्रभावी होगी।
सोडा ऐश का उपयोग कांच, रसायन और डिटर्जेंट सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है।
भाषा रमण अजय
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