नयी दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा) सरकार ने बिना शुल्क और एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) के पीली मटर के आयात की मंजूरी को अगले साल फरवरी तक बढ़ा दिया है।
हालांकि, ऐसी सभी आयात खेप जिनमें बिल ऑफ लेडिंग (माल भेजने की रसीद) 28 फरवरी, 2025 तक या उससे पहले जारी किया गया है, ऐसे मामलों में तत्काल प्रभाव से आयात खेपों के लिए ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण जरूरी होगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘पीली मटर का आयात… एमआईपी शर्तों और बंदरगाह प्रतिबंधों के बिना हो सकता है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण होना चाहिए।
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