सरकार ने जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई

सरकार ने जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई

  •  
  • Publish Date - January 10, 2025 / 07:26 PM IST,
    Updated On - January 10, 2025 / 07:26 PM IST

नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) करदाताओं द्वारा जीएसटीएन प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दिए जाने के बाद सरकार ने शुक्रवार को मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समय सीमा दो दिन बढ़ा दी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए क्यूआरएमपी (मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न) योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए यह तिथि 15 जनवरी होगी।

आम तौर पर, मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही करदाताओं के लिए यह 13 जनवरी है।

दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करके जीएसटी भुगतान की समय सीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है।

तिमाही आधार पर जीएसटी का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए देय तिथि को व्यवसाय के राज्य-वार पंजीकरण के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।

इससे पहले, दिन में ही माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को एक रिपोर्ट भेजते हुए जीएसटी बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था।

जीएसटीएन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक के जरिये लिखा, “जीएसटी पोर्टल में अभी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और इसका रखरखाव किया जा रहा है। उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक पोर्टल चालू हो जाएगा। सीबीआईसी को फाइलिंग तिथि आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए घटना रिपोर्ट भेजी जा रही है।”

जीएसटी नेटवर्क बृहस्पतिवार से तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है। करदाता जीएसटीआर-1 का सारांश तैयार करने और रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं।

भाषा अनुराग रमण

रमण