खरपतवार-नाशक रसायन ग्लूफोसिनेट के आयात पर आंशिक प्रतिबंध का ऐलान

खरपतवार-नाशक रसायन ग्लूफोसिनेट के आयात पर आंशिक प्रतिबंध का ऐलान

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  • Publish Date - January 24, 2025 / 07:01 PM IST,
    Updated On - January 24, 2025 / 07:01 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत वाले खरपतवार-नाशक ग्लूफोसिनेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि इस रसायन की आवक को हतोत्साहित किया जा सके।

हालांकि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमतों वाले ग्लूफोसिनेट के आयात पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाई गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘ग्लूफोसिनेट और इसके रसायन (न्यूनतम 95 प्रतिशत शुद्धता) का आयात 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम से कम सीआईएफ मूल्य के लिए प्रतिबंधित है। हालांकि, 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम और उससे अधिक सीआईएफ मूल्य होने पर ग्लूफोसिनेट और इसके रसायन का आयात मुक्त है।’

सीआईएफ मूल्य का आशय आयात की लागत, बीमा और माल ढुलाई के सम्मिलित मूल्य से है। इस शब्दावली का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में आयात किए जा रहे माल के कुल मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

प्रतिबंधित श्रेणी के उत्पादों को सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान खरपतवार-नाशक रसायनों का आयात 17.7 करोड़ डॉलर रहा। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 23.81 करोड़ डॉलर था।

चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में भारत ने मुख्य रूप से चीन (5.87 करोड़ डॉलर), अमेरिका (4.6 करोड़ डॉलर) और इजराइल (3.05 करोड़ डॉलर) से ग्लूफोसिनेट रसायन का आयात किया है।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण