नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को नया नोटिफिकेशन जारी कर FDI के नियमों में बदलाव किया है। जिसके अनुसार भारत की जमीन से लगे देशों का FDI बिना सरकार की सहमति के नहीं आ सकता। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में है और वो भारत में इंवेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार से अनुमति लेना होगा।
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भारत ने चाइना की एग्रेसिव इंवेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इंडियन कंपनी के शेयर खरीदने में ज्यादा तेजी दिखाने के मद्देनजर ये फैसला लिया है। हाल ही में चाइना ने HDFC बैंक में अपना शेयर 1% से ज्यादा बढ़ाया था, माना जा रहा था कि चाइना और भी ऐसी कंपनियों में निवेश कर सकता है जिसमें उसे फायदा नजर आ रहा है।
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कोविड-19 से जूझ रहे अवधि में यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर चाइना अपनी खरीद की ये रणनीति बनाएं रखता है तो कंपनियों में कंट्रोल हासिल करके भारतीय बाजारों के डायनामिक्स को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में देसी कंपनियों के हित प्रभावित हो सकते हैं और छोटे कारोबारियों पर बहुत बुरी चोट पहुंच सकती है।
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देश में जब कोई NRI निवेश करता तो उसके लिए विदेशी प्रत्यक्ष नियम के हिसाब से वह निवेश कर सकता है, सरकार ने इसके तहत अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी है। कुछ सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से निवेश की अनुमति होती है यानि इसके लिए सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती, वहीं कुछ सेक्टर में सरकार के अप्रूवल की जरूरत होती है।