सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए नियम अधिसूचित किए

सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए नियम अधिसूचित किए

सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए नियम अधिसूचित किए
Modified Date: April 25, 2025 / 04:22 pm IST
Published Date: April 25, 2025 4:22 pm IST

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) सरकार ने माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमों को अधिसूचित कर दिया है जिसमें आवेदनों की अनिवार्य ई-फाइलिंग और मिलेजुले ढंग से सुनवाई का प्रावधान किया गया है।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर आवेदक दोपहर 12 बजे से पहले कोई अत्यावश्यक मामला दायर करता है और यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है, तो उसे अगले कार्य दिवस को ही अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

कुछ अपवादों में अपीलीय न्यायाधिकरण या अध्यक्ष की विशेष अनुमति से दोपहर 12 बजे के बाद लेकिन दोपहर तीन बजे से पहले किए गए आवेदन को अगले दिन सूचीबद्ध किया जा सकता है।

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जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय जीएसटीएटी की पीठें सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेंगी। ये कार्य अवधि अध्यक्ष के किसी भी आदेश के अधीन होंगी।

माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे।

सरकार ने पिछले साल मई में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का पहला अध्यक्ष बनाया था।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम


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