सरकार ने अमेरिका को तिल निर्यात के लिए शर्तें अधिसूचित कीं

सरकार ने अमेरिका को तिल निर्यात के लिए शर्तें अधिसूचित कीं

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  • Publish Date - October 23, 2024 / 09:34 PM IST,
    Updated On - October 23, 2024 / 09:34 PM IST

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को अमेरिका को तिल के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तें अधिसूचित कीं।

नया नियम इस साल 16 नवंबर से लागू होगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि भारत तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद को निर्यात प्रमाणन जारी करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘अमेरिका को तिल के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तें अधिसूचित की गई हैं।’’

एक अलग नोटिस में, डीजीएफटी ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वार्षिक छूट (आरओडीटीईपी) रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया।

इसमें कहा गया है कि एआरआर (वार्षिक आरओडीटीईपी रिटर्न) की रिपोर्टिंग न करने पर योजना के तहत लाभ से वंचित किया जाएगा।

एआरआर अगले साल 31 मार्च तक डीजीएफटी पोर्टल पर दाखिल किया जाएगा।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय