नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को निर्माण स्थलों पर सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए एक नया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया।
ये कड़े गुणवत्ता मानक रस्सियों और डोरियों, जियोटेक्सटाइल और औद्योगिक वस्त्रों के लिए हैं, जिनका इस्तेमाल निर्माण स्थलों पर किया जाता है।
इस कदम से निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ेगी और निर्माण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार होगा।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को तय समय सारिणी के अनुसार लागू किया जाएगा। इससे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को इन मानकों का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
क्यूसीओ एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे और एसएमई को अनुपालन की सुविधा के लिए अतिरिक्त तीन महीने दिए जाएंगे।
कपड़ा मंत्रालय ने कहा, ”यह पहल हमारे निर्माण कार्यबल की सुरक्षा और ऐसे मानक बनाने के लिए बनाई गई है जो श्रमिकों और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचाएंगे। रस्सियों, डोरियों और वस्त्रों की गुणवत्ता को विनियमित करके, हम निर्माण श्रमिकों की भलाई को प्राथमिकता दे रहे हैं।”
भाषा पाण्डेय रमण
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