नई दिल्ली। सरकार के इस नए आदेश के बाद अब घर में रखे आपके सोने पर बैंक की नजर रहेगी। दरअसल केंद्रीय वृत्त मंत्रालय ने जारी नए आदेश में बैंकों से कहा है कि वो हर तिमाही के हिसाब से लक्ष्य तय करें कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कितना सोना ग्राहकों से जमा लेना है। वित्त मंत्रालय ने हर तिमाही लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया है।
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खबरों की माने तो वित्त मंत्रालय में बैंक और गोल्ड सेक्टर के लोगों की बैठक हुई है। जिसमें गोल्ड मोनेटाइजेश स्कीम के लिए खास पोर्टल बनाने की भी योजना है। बैंकों को HNI की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को स्कीम सफल बनाने के लिए अपने प्लान सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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बता दें कि सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आप अपना सोना बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको अलग से लॉकर लेने की जरूर नहीं है। वहीं ग्राहकों के इसके बदले निश्चित ब्याज भी मिलेगा।’
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इस योजना के अंतर्गत कम से कम 30 ग्राम 995 शुद्धता वाला सोना बैंक में रखना होगा। इसमें बैंक गोल्ड-बार, सिक्के, गहने (स्टोन्स रहित और अन्य मेटल रहित) मंजूर करेंगे। इस स्कीम के तहत 2.25 से 2.50 फीसदी ब्याज मिलता है।
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