नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के इस दौर में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। बावजूद इसके भारतीय बाजरों में सोने की बंपर सेल लगातार जारी है। भारतीयों में सोना पहनने का ट्रेंड है इसी कि चलते यहां लोग शादी ब्याह में सोना खरीदते हैं। वहीं, कुछ लोग निवेश करने के लिए सोना खरीदते हैं। इसके अलावा धनतेरस, दिवाली और अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने पास कितना सोना रख सकते हैं?
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अधिक मात्रा में आपके पास सोना होने की जानकारी मिलने पर आयकर विभाग आपके घर पर दबिश देकर जांच कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास सोने के वैध दस्तावेज हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अनुसार, कर अधिकारी तलाशी के समय पाए गए किसी भी आभूषण या मूल्यवान वस्तु को जब्त कर सकते हैं, अगर आप उसके सोर्स के बारे में ठीक से न बता पाएं।
आयकर के नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ती के पास सोने के वैध सोर्स हैं तो उसे एक्सप्लेन करना होगा। हालांकि वैध दस्तावेजों के साथ सोना रखने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिना कोई वैध दस्तावेजों के सोना रखें हैं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। वहीं, अगर आपको सोना अपने परिवार से विरासत में मिला है, तो आप वसीयत या पारिवारिक निपटान विलेख की एक प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।
हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तय सीमा तक सोना आयकर विभाग के द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। यह सीमा आय के आधार पर तय किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के लिए 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकता है।