मुंबई, 29 नवंबर (भाषा) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हीरे के बारे में अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) की तरफ से जारी नए दिशानिर्देशों को अपना लिया है।
एफटीसी के ये दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को हीरे खरीदते समय सही निर्णय लेने में मदद करेंगे।
जीजेईपीसी ने एक बयान में कहा कि एफटीसी के नए दिशानिर्देशों में ‘हीरे’ की एक स्पष्ट, मानकीकृत परिभाषा और प्रयोगशाला में विकसित हीरों के लिए अलग शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है जो उद्योग के हितधारकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
परिषद ने कहा, ‘चूंकि भारत के रत्न एवं आभूषण व्यापार ने हीरे के संबंध में एफटीसी की नई परिभाषा को सर्वसम्मति से अपना लिया है लिहाजा हम भारत सरकार और मंत्रालयों से आग्रह करते हैं कि वे भी इसे स्वीकार करें, अपनाएं और देश के मौजूदा उपभोक्ता कानूनों के अनुकूल बनाएं।’
जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं के हित में है और उन्हें गलत सूचनाओं से बचाते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करती है।
उन्होंने कहा कि परिषद के सदस्य ‘हीरे’ की नई परिभाषा के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे और अन्य सभी रत्न और आभूषण व्यापार निकायों और खुदरा विक्रेताओं से भी ऐसा करने का अनुरोध करेंगे।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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