नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माताओं और आयातकों को अपनी ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली एफओएससीओएस के जरिये अस्वीकृत और ‘एक्सपायर’ (उपभोग की सुरक्षित समयसीमा पार कर चुके) हो चुके खाद्य पदार्थों पर तिमाही डेटा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का 16 दिसंबर को जारी निर्देश फिर से पैकिंग करने वालों और फिर से लेबल लगाने वालों पर भी लागू है।
इस तरह की सूचना देने की आवश्यकताओं में तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं- आंतरिक गुणवत्ता परीक्षण या निरीक्षण में विफल होने वाले उत्पादों की मात्रा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से एक्सपायर या वापस किए गए उत्पादों की मात्रा और उत्पाद निपटान का विस्तृत रिकॉर्ड। इसमें विनष्ट, नीलामी या वैकल्पिक उपयोग की जानकारी शामिल है। साथ ही विशिष्ट खरीदार और अपशिष्ट निपटान करने वाली एजेंसी की जानकारी भी देनी होगी।
इस कदम का उद्देश्य पशु आहार की आड़ में मानव उपभोग के लिए एक्सपायर और अस्वीकृत खाद्य पदार्थों की रीब्रांडिंग और पुनर्विक्रय को रोकना है।
एफएसएसएआई ने कहा कि इस पहल से अस्वीकृत या समयसीमा पार कर चुके माल की वास्तविक समय पर निगरानी और उसके बाद गैर-मानव उपभोग उद्देश्यों के लिए उनका निपटान या नीलामी संभव हो सकेगी।
भाषा राजेश राजेश पाण्डेय
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