नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) लैपटॉप और टैबलेट सहित कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयातकों को अगले साल के लिए नए सिरे से पूर्व-मंजूरी लेनी होगी जिसके लिए 13 दिसंबर से आवेदन किए जा सकेंगे।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक सार्वजनिक सूचना के मुताबिक, आयात प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत इन वस्तुओं के आयात के लिए जारी की गई कोई भी मंजूरी 31 दिसंबर, 2025 तक वैध होगी।
अगले साल इन उत्पादों का आयात करने के लिए आयातकों को सरकार से नए सिरे से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए उन्हें कई आवेदन जमा करने की अनुमति है।
डीजीएफटी ने ‘कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए प्रतिबंधित आईटी हार्डवेयर के आयात के लिए’ आयात प्रबंधन प्रणाली को अधिसूचित किया है।
इसके पहले सितंबर में सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट समेत कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात की स्वीकृति प्रणाली को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
वित्त वर्ष 2023-24 में इन उत्पादों का आयात 8.4 अरब डॉलर रहा था, जबकि उन्हें पूर्व-अनुमति लगभग 9.5 अरब डॉलर आयात की थी। इनमें से अधिकांश आयात चीन से आ रहा था।
सरकार ने पिछले साल तीन अगस्त को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, उद्योग की चिंताओं के बाद पिछले साल अक्टूबर में इन उत्पादों के आयात के लिए आयात प्रबंधन एवं पूर्व-मंजूरी की व्यवस्था शुरू की गई थी।
सरकार ने इन हार्डवेयर उत्पादों की विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया था।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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