नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) पीटीसी इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजीब कुमार मिश्रा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) जाएंगे। इस आदेश में सेबी ने उन्हें छह महीने के लिए किसी सूचीबद्ध इकाई में निदेशक बनने से रोक दिया गया है।
पिछले सप्ताह सेबी के आदेश के बाद मिश्रा को पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस) के चेयरमैन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी का पद छोड़ना पड़ा।
मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘सेबी के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है और आदेश की गुणवत्ता के आधार पर मैं आगे की कार्रवाई और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सैट जाऊंगा।’’
पीटीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित पीएफएस एक जमा नहीं लेने वाली एनबीएफसी है, जिसे अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
मिश्रा ने पीएफएस में चेयरमैन और गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में पद संभाला था और वह पीटीसी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पद भी संभाल रहे थे।
बाजार नियामक ने पीएफएस में कॉरपोरेट प्रशासन संबंधी खामियों के चलते मिश्रा को छह महीने के लिए किसी भी सूचीबद्ध इकाई में निदेशक बनने से रोक दिया गया है।
भाषा पाण्डेय अजय
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