नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक और चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह प्राथमिकी कथित तौर पर भविष्य निधि (पीएफ) खाते में कर्मचारियों के हिस्से की 12 प्रतिशत राशि जमा न करने के लिए दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जमा न की गई राशि 65 करोड़ रुपये है।
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शिकायत पर 16 सितंबर को आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है।
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने हालांकि एक बयान में कहा, ”यह मामला कंपनी के योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये फंड जुटाने से पहले दायर किया गया था और एयरलाइन ने तब से सभी लंबित वेतन और जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है।”
उन्होंने बताया कि दस महीने का पीएफ बकाया जमा कर दिया गया है और शेष बकाया चुकाने की प्रक्रिया जारी है।
भाषा पाण्डेय
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