मौजूदा निवेश सलाहकारों को 31 अगस्त तक बीएएसएल की सदस्यता लेनी होगी

मौजूदा निवेश सलाहकारों को 31 अगस्त तक बीएएसएल की सदस्यता लेनी होगी

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  • Publish Date - June 22, 2021 / 09:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) सभी मौजूदा पंजीकृत निवेश सलाहकारों को 31 अगस्त से पहले बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लि. (बीएएसएल) की सदस्यता हासिल करनी होगी। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने मंगलवार को यह बात कही।

बीएएसएल को निवेश सलाहकार नियमों के तहत एक जून, 2021 से निवेश सलाहकार प्रशासन एनं निगरानी निकाय (आईएएएसबी) के रूप में मान्यता मिली है। यह बीएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

बीएएसएल का काम निवेश सलाहकारों का प्रशासन और निगरानी करना है। खास बात यह है कि सेबी के पास पंजीकृत सभी निवेश सलाहकारों को अनिवार्य रूप से बीएएसएल की सदस्यता हासिल करनी होगी।

बीएसई ने बयान में कहा, ‘‘सेबी के पास पंजीकृत सभी निवेश सलाहकारों को अपना सदस्यता आवेदन देना होगा और 31 अगस्त, 2021 से पहले बीएएसएल की सदस्यता हासिल करनी होगी।’’

इसके अलावा नए आवेदकों को पहले बीएएसएल की सदस्यता लेनी होगी उसके बाद वे सेबी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे।

भाषा अजय अजय पाण्डेय

पाण्डेय