नई दिल्ली। ईपीएफ खाताधारकों के लिए एक राहत भरी खबर आयी है, ईपीएफओ (EPFO) ने आधार नंबर (AAdhaar Number) को पीएफ खातों (PF Account) और यूएएन नंबर (UAN Number) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 3 महीने बढ़ा दिया है। अब 1 सितंबर 2021 तक ये काम कर सकते हैं। अभी तक इसकी आखिरी तारीख 1 जून 2021 थी। अगर अब तक अपने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन अकाउंट को लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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गौरतलब है कि सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट पहले भी बढ़ाई थी, इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा तय की थी, इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा।
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ईपीएफओ से जारी आदेश के अनुसार, आधार सत्यापित यूएएन के साथ पीएफ रिटर्न की रिसीप्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़कर एक सितंबर 2021 हो गई है। श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने 3 मई एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिया जाए, इसके बाद ही ईपीएफओ ने डेड लाइन बढ़ा दी है।
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