EPFO Pension Scheme: नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती EPF अकाउंट के लिए की जाती है। इसके साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है। एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किए जाने वाले पैसों में से 8.33% हिस्सा EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% हिस्सा EPF में जाता है। प्रायः EPFO अपने सब्सक्राइबर के 58 साल की उम्र पूरी कर लेने पर पेंशन देना शुरू कर देता है। लेकिन उन्हें 10 साल की सर्विस पूरी होने पर 50 साल उम्र में भी पेंशन मिल सकती है। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। बता दें कि EPFO एक नहीं बल्कि सात तरह के पेंशन का लाभ देता है। ऐसे में कैसे इसका लाभ उठाना है आइए जानते हैं…
EPFO Pension Scheme: सात तरह की पेंशन देता है ईपीएफओ
1. रिटायरमेंट पेंशन
यह एक सामान्य पेंशन है। यह पेंशन सब्सक्राइबर्स की 10 साल की सर्विस या 58 साल की उम्र पूरी होने पर दी जाती है। अगर कोई निवेशक 58 वर्ष से पहले पेंशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी EPFO का तरीका अलग होता है।
2. अर्ली पेंशन
अर्ली पेंशन का लाभ वे सब्सक्राइबर्स ले सकते हैं, जो 50 साल के हो चुके हैं, उनकी सर्विस 10 साल की हो चुकी है और वे किसी नॉन-ईपीएफ कंपनी से जुड़ चुके हैं। बता दें कि अर्ली पेंशन पाने वाले सब्सक्राइबर्स को हर साल चार फीसदी कम पेंशन मिलेगी।
3. नॉमिनी पेंशन
सब्सक्राइबर की मौत के बाद नॉमिनी पेंशन का हकदार बनता है। लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि सब्सक्राइबर ने ईपीएफओ पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरा हो।
4. विधवा या बाल पेंशन
EPFO के किसी सदस्य की मौत होने पर उसके पति या फिर पत्नी को पेंशन मिलती है इसके साथ में उनको दो बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। ये पेंशन स्कीम 25 साल तक लाभान्वित करती है। वहीं मृत शख्स के 2 से ज्यादा बच्चें है तो इसके लिए अलग नियम है। यदि ये पेंशन किसी सदस्य के पहले दो बच्चों को मिलती है तो सबसे बड़े बच्चे के 25 साल के होने पर दूसरे और तीसरे बच्चे को पेंशन दी जाएगी। वहीं दूसरे बच्चे के 25 साल के होने पर तीसरे और चौथे बच्चे को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस तरह से सभी बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
5. विकलांग पेंशन
यदि EPFO का सदस्य सर्विस के दौरान अस्थाई या स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे यह पेंशन दी जाती है। इसके लिए किसी भी प्रकार की उम्र और सेवा अवधि की कोई सीमा नहीं हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर ने एक महीने के लिए भी ईपीएफ में योगदान दिया है तो वह इस पेंशन का हकदार है।
6. अनाथ पेंशन
यदि EPFO के किसी सदस्य की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 25 साल से कम उम्र के उनके दो बच्चे पेंशन के हकदार होंगे। ध्यान दें कि ये पेंशन बच्चों की उम्र 25 साल होते ही पेंशन बंद हो जाएगी।
7. आश्रित माता-पिता पेंशन
यदि EPFO के किसी सिंगल सदस्य की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रित पिता पेंशन के हकदार होंगे। वहीं, पिता की मौत के बाद सब्सक्राइबर की मां को पेशन दिया जाएगा। ध्यान रहे इस पेंशन का लाभ पाने के लिए फॉर्म 10 डी भरना होगा।
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