ईडी ने भूषण स्टील बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस की

ईडी ने भूषण स्टील बैंक 'धोखाधड़ी' मामले में 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस की

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  • Publish Date - December 14, 2024 / 12:20 PM IST,
    Updated On - December 14, 2024 / 12:20 PM IST

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय की मंजूरी मिलने के बाद पूर्ववर्ती भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस कर दी है।

जेएसडब्ल्यू स्टील कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत दिवालिया हो चुकी कंपनी भूषण स्टील की संपत्तियों के लिए सफल समाधान आवेदक थी।

इन संपत्तियों को पहले संघीय जांच एजेंसी ने भूषण स्टील एंड पावर और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ एक जांच में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने के आरोपों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जब्त किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति की वापसी की गई। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को ईडी के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय