ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद गलती से भी न भूलें ये जरूरी काम, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने…

ITR Filing Latest Update: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो यह पोस्ट आपके लिए मददगार साबित होगी।

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  • Publish Date - June 10, 2024 / 05:02 PM IST,
    Updated On - June 10, 2024 / 05:02 PM IST

ITR Filing Latest Update: नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो यह पोस्ट आपके लिए मददगार साबित होगी। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में यह जरूरी है कि कराधान के दायरे में आने वाले सभी करदाता समय पर टीआईएन जमा करें।
अगर आप पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय न केवल आपको समय पर अपना रिफंड प्राप्त करना होगा बल्कि अंतिम प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

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इस प्रक्रिया से होगा रिफंड

यदि आप शीघ्र रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शीघ्र रिफंड प्राप्त करने के लिए आईटीआर दाखिल करने पर काम करना चाहिए। यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि करदाता अपना रिफंड समय पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ई-फाइलिंग के बाद ई-सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाएगा और आपको समय पर अपना रिफंड नहीं मिलेगा।

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इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कब किया जाना चाहिए?

ITR Filing Latest Update: आयकर विभाग के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने के बाद आपको ई-सत्यापन से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपके पास ई-सत्यापन पूरा करने के लिए 120 दिन का समय होता है। इस दौरान आप वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. यदि आप अपना रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पूरा नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा और आप रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अपने डीमैट, आधार या एटीएम अकाउंट, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के जरिए ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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