RBI ने अब इस बैंक पर लिया बड़ा एक्शन, अब खाते से अपना जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक

The Konark Urban Co-Operative Bank: RBI ने अब इस बैंक पर लिया बड़ा एक्शन, अब खाते से अपना जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक

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  • Publish Date - April 24, 2024 / 02:37 PM IST,
    Updated On - April 24, 2024 / 02:37 PM IST

The Konark Urban Co-Operative Bank: महाराष्ट्र। द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पैसा निकालने सहित कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए हैं।

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किस वजह से लगा प्रतिबंध

बैंक की खराब फाइनेंशियल स्थितियों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। RBI ने कहा है कि बैंक की स्थिति सही नहीं है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। इसके तहत पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि में से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

इन कामों पर लगा प्रतिबंध

RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक RBI की अनुमति के बिना किसी भी लोन और एडवांस को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है। इसके साथ ही कोई निवेश नहीं कर सकता और न ही कोई देनदारी हस्तांतरण नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है।

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जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक

केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऋणों को समायोजित करने की अनुमति है।” RBI ने कहा कि लैंडर पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। वहीं, बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज करना जारी रखेगा।

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