RBI Big Action: क्या आपने भी देश के कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवा रखा हैं तो ध्यान दे ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल, RBI ने महाराष्ट्र के एक बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि RBI ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए बैंक पर कई तरह के रोक लगा दिए हैं, जिसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा। वहीं, बता दें कि RBI (भारतीय रिजर्व बैंक ) ने शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए ये सभी फैसले लिए हैं।
खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक
इसमें सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज का भुगतान कर सकेंगे।
बैंक नहीं दे पाएगा लोन
RBI ने बैंक से पैसा निकालने से लेकर कई सेवाओं पर रोक लगा दिया है। दरअसल, आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे सकेगा और न ही यहां कोई निवेश कर पाएगा।
RBI से लेनी होगी अनुमति
केंद्रीय बैंक की परमिशन के बिना बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों को ट्रांसफर करने या निपटान की अनुमति नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है। RBI ने कहा कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा।
कब तक रहेंगे प्रतिबंध
शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 8 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध ककुल छह महीने तक लागू रहेंगे। हालांकि, RBI ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। RBI ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।